National View

Hindi News Portal

अजमेर महापौर चुनाव: नामांकन विवाद पर रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला, किरण गढ़वाल का नामांकन बरकरार

बकाया राशि को लेकर भाजपा प्रत्याशी ने जताई थी आपत्ति, दोनों पक्षों की दलील और दस्तावेजों की जांच के बाद आपत्ति खारिज

अजमेर। अजमेर नगर निगम महापौर चुनाव 2026 में कांग्रेस प्रत्याशी किरण गढ़वाल के नामांकन को लेकर उठा विवाद अब रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के बाद स्पष्ट हो गया है। महापौर पद की भाजपा प्रत्याशी अनामिका शर्मा की ओर से किरण गढ़वाल के नामांकन पर लगाई गई आपत्ति को रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही किरण गढ़वाल के महापौर पद के नामांकन को स्वीकार किए जाने योग्य माना गया है।

किरण गढ़वाल ने 16 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में महापौर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 17 सितंबर को भाजपा प्रत्याशी अनामिका शर्मा की ओर से उनके नामांकन के संबंध में लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति में नगर निगम की बकाया राशि का मुद्दा उठाते हुए नामांकन निरस्त किए जाने की मांग की गई थी।

मामले को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान दोनों पक्षों के बीच दलीलें और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। किरण गढ़वाल की ओर से उनके प्रतिनिधि विवेक पाराशर ने आपत्ति का जवाब देते हुए नगर निगम से संबंधित बिल, भुगतान की रसीदें और अद्यतन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए। रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश में दर्ज तथ्यों के अनुसार, नगर निगम द्वारा 27 अगस्त 2026 को अद्यतन प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।

आपत्ति में गढ़वाल पैलेस विवाह समारोह स्थल से संबंधित पूर्व में जारी नोटिस का भी उल्लेख किया गया था। इस बिंदु पर भी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पक्ष रखा गया। मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण करने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने माना कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर किरण गढ़वाल का नामांकन निरस्त किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं बनता।

आदेश में किरण गढ़वाल की निर्वाचित पार्षद के रूप में स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। वह अजमेर नगर निगम के वार्ड संख्या 57 से निर्वाचित सदस्य हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 78(3) के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्वाचित सदस्य महापौर पद के लिए पात्र हो सकता है।

इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर अनिल कुमार पुनिया ने 17 सितंबर को भाजपा प्रत्याशी अनामिका शर्मा की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि किरण गढ़वाल महापौर पद के लिए पात्र हैं और उनका नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

इस पूरे घटनाक्रम के चलते 17 सितंबर को अजमेर के राजनीतिक और निर्वाचन गलियारों में महापौर चुनाव को लेकर काफी हलचल रही। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के बाद नामांकन पर उठाई गई उक्त आपत्ति का निस्तारण हो गया है और अब चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने की स्थिति में है।

आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह फैसला प्रस्तुत दस्तावेजों, दोनों पक्षों की सुनवाई और संबंधित कानूनी प्रावधानों के परीक्षण के बाद लिया गया है।

Shamshud Duha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *